विधायक ढुलू महतो को फिर एक साल, तीन माह की सजा

न्यायिक दंडाधिकारी मो. उमर की अदालत ने सड़क जाम व पुलिस पार्टी पर पथराव के मामले में बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो समेत आठ आरोपियों को एक साल, तीन माह कैद की सजा सुनाई है।

फैसले के दौरान विधायक ढुलू कोर्ट में मौजूद नहीं थे, उनके तरफ से वकालतन हाजिरी लगाई गई थी। विधायक के अलावा भवेश ठाकुर, रंजीत महतो, विजय गोप, मंटू रवानी, सुबोध ठाकुर, रमाशंकर तिवारी और आजाद खान को भी सजा हुई है। विधायक को सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने में एक साल और मारपीट में 3 माह की सजा हुई है। विधायक समेत सभी सजायाफ्ता को जमानत दे दी गई है।

18 अक्टूबर, 2005 को बिहारी गोप की हत्या के बाद पुलिस वालों के साथ ढुलू और उनके समर्थकों का विवाद हुआ था। महुदा थाने में दर्ज मुकदमे में विधायक ढुलू व उनके समर्थकों पर आरोप था कि हत्या के बाद पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजना चाह रही थी, जबकि इन लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया था। जब पुलिस शव उठाने पहुंची तो इन लोगों ने पुलिस पार्टी का विरोध कर दिया।

पुलिस पर पथराव किया और फिर पुलिस वाहन के हवा तक खोल दिए थे। मामले में सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने व हमला करने का मुकदमा दर्ज किया गया था।

ढुलू को हुई है एक और सजा

बरोरा के अवैध शराब कारोबारी सहदेव महतो को एक्साइज पुलिस की हिरासत से छुड़ाने के प्रयास के मामले में इसी कोर्ट ने विधायक ढुलू को एक साल की सजा दी है।

इस सजा के खिलाफ विधायक जिला न्यायालय की शरण में गए थे, वहां उनकी याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी गई है। विधायक इस मामले को लेकर हाइकोर्ट जा सकते हैं। 


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